श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऊंचे टावर पानी टंकियों पर चढकर लोक शान्ति भंग करने की कोशिश की जाती है। इसके मध्यनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधित आदेश जारी किए। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति (विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त) ऊंचे टावर व ऊंची पानी टंकियों आदि पर नही चढेगा, जिससे कि न्यूसेंस या आंशकित खतरे की संभावना हो तथा लोक शांति विक्षुब्ध होती हो।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 2 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।