उदयपुर । राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि दिलाने के लिए कलक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों की विशेष बैठक ली और समस्त पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि दिलाने के लिए अभियान रूप में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कलक्टर मीणा ने कहा कि कोविड प्रबंधन में राज्य सरकार द्वारा सराहनीय कार्य करने के बाद अब सरकार के निर्देशानुसार कोविड से जिन परिवारों ने अपना सदस्य खोया है, उनके परिजनों को सरकार की तरफ से 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में अधीनस्थ विभागीय कार्मिकों के माध्यम से सभी मृतकों के परिजनों को व्यक्तिगत रूप से कॉल करके ईमित्र के माध्यम से आवेदन कराने के लिए सूचित करें और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी दें। कलक्टर ने अधिकारियों को आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी मृतकों के परिजनों को उपलब्ध करवाने को कहा है। कलक्टर ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिए ईमित्र के माध्यम से आवेदन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाने वाली तीन योजनाओं में सहायता के लिए ऑफलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बुनकर, गिर्वा एसडीओ सलोनी खेमका, सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मानधाता सिंह आदि मौजूद थे।
*इस आधार पर मिलेगी सहायता राशि:*
सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने बताया कि अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 से ग्रस्त होने के उपरांत अस्पताल में जिनकी मृत्यु हुई है, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण कोविड-19 दर्ज है। वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड जांच में पॉजिटिव आने की दिनांक अथवा क्लीनिकली कोविड-19 पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है भले ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई है एवं व्यक्ति से पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो। ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुई हो भले ही वह नेगेटिव आ गया हो। कोविड-19 का मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है। अन्य समस्त प्रकरणों में जिला कलेक्टर के स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निर्णय किया जाएगा।
*यह दस्तावेेज होंगे आवश्यक:*
डॉ. खराड़ी ने बताया कि मृतकों के परिजन दस्तावेजों के साथ ईमित्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में प्रार्थना पत्र (परिशिष्ट-य), मृतक का पहचान पत्र (आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र) मृत्यु प्रमाण पत्र (पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा जारी), आवेदन कर्ता का मृतक के साथ रिश्ता (आवश्यक प्रमाण पत्र यथा राशन कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि), आवेदन कर्ता का जन आधार कार्ड, आवेदनकर्त्ता का कैन्सल चेक/बैंक पासबुक की प्रति, जो जन आधार कार्ड में अपडेट हो, हॉस्पिटल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (फ़ॉर्म नम्बर-4)। डॉ. खराड़ी ने बताया कि जिनके आवेदन वापिस भेजे गए हैं, उन्हें नया शपथ पत्र (जो आज सॉफ़्टवेयर में अपडेट हो गया है) को वापिस भर कर तथा अन्य कमी पूर्ति करके भेजना होगा।
*अनाथ बच्चे को मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता:*
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मानधाता सिंह ने बताया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता के रूप में तत्काल 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 2500 रुपये प्रतिमाह तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपये की एक मुश्त सहायता दी जायेगी।
इस सहायता के लिए अनाथ बच्चे के संरक्षक द्वारा पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र/अभिशंषा पत्र, राशन कार्ड/मूल निवास/किराया नामा (3 वर्ष से अधिक), बच्चों का अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र/आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण (शैक्षणिक स्थिति हेतु) या पिछले सत्र में नियमित अध्ययनरत हो। कोरोना वारियर्स से लाभान्वित नहीं होने का शपथ पत्र, बालक की आयु का प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण पत्र आदि) बालक व पालनहार का संयुक्त खाता, जनआधार, मृत्यु प्रमाण -पत्र (माता-पिता) व कोविड़ से मृत्यु का प्रमाणन बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सत्यापित सूची/प्रमाण-पत्र दस्तावेज आवश्यक हैं।
*मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना:*
सहायक निदेशक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना में कोरोना से विधवा महिला को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। विधवा महिला को आजीवन 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन भी मिलेगी। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में राशन कार्ड/मूल निवास/किराये नाम (03 वर्ष से अधिक) कोरोना वरियर्स योजना में लाभान्वित नहीं होने का शपथ पत्र, बैंक खाता प्रति, जनआधार, मृत्यु प्रमाण -पत्र (पति)कोविड़ से मृत्यु का प्रमाणन बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सत्यापित सूची/प्रमाण-पत्र शामिल हैं।
*मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना:*
सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना में कोरोना से विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक एक हजार रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे। विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 2 हजार रुपये प्रति बालक/बालिका प्रति वर्ष एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके लिए माता का राशन कार्ड/मूल निवास/किराये नाम (03 वर्ष से अधिक), कोरोना वरियर्स योजना में लाभान्वित नहीं होने का शपथ पत्र, विधवा माता के बैंक खाता प्रति, जनआधार, मृत्यु प्रमाण -पत्र (पिता), पिता के कोविड से मृत्यु का प्रमाणन बाबत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सत्यापित सूची/प्रमाण-पत्र, बच्चों का अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र/आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण (शैक्षणिक स्थिति हेतु) या पिछले सत्र में नियमित अध्ययनरत हो व बालक की आयु का प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण पत्र आदि) दस्तावेज आवश्यक होंगे।