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जनआधार कार्ड में करवा सकेंगे एक से अधिक बार परिवर्तन,जिला कलक्टर और जिला जन आधार योजना अधिकारी कर सकेंगे संशोधन

श्रीगंगानगर, 29 जुलाई। राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड में एक से ज्यादा बार संशोधन का विकल्प शुरू किया है। इसके लिए जिला कलेक्टर और जिला जन आधार योजना अधिकारी को अधिकार दिया गया है। अभी जन आधार में केवल एक बार ही संशोधन करवा सकते हैं।जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग जन आधार कार्ड बनवाते समय परिवार के मुखिया का नाम या सदस्य का नाम, जन्मतिथि, लिंग या जाति को लेकर कई बार ई-मित्रा संचालक या अन्य किसी कारण से गलती रह जाती थी, जिसे एक बार सुधार करवाने का प्रावधान होता था। एक बार संशोधन करवाने के बाद भी अगर कोई गलती रह जाती या परिवर्तन करवाना होता था तो वह नहीं करवा सकते थे। इसके लिए जन आधार पोर्टल पर कोई दूसरा विकल्प नहीं था।ऐसी गलतियों को जन आधार में ठीक करवाने के लिए लोग परेशान हो रहे थे। अब इस संबंध में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने आदेश जारी करते हुए एक से ज्यादा बार संशोधन का विकल्प देने का निर्णय किया है।उन्होंने बताया कि जन आधार में एक से ज्यादा बार संशोधन के आवेदनों की कलक्टर और जिला जन आधार योजना अधिकारी जांच करेंगे। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से इनके सामने पेश होना होगा और संशोधन के कारण बताने पड़ेंगे। दस्तावेज की जांच-पड़ताल और आवेदक का पक्ष सुनने के बाद कलक्टर या जिला जन आधार योजना अधिकारी अपीलांट अधिकारी के तौर पर आवेदन को मंजूर या खारिज करेंगे।संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज जन्मतिथि या आयु में बदलाव के लिए नगर निकायों से जारी जन्म प्रमाण पत्रा, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्रा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड है। इसी तरह नाम में संशोधन या सत्यापन के लिए फोटो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की पासबुक। लिंग बदलाव के लिए स्वघोषणा पत्रा (अंडर टेकिंग)। परिवार की श्रेणी या जाति बदलाव के लिए स्वयं का जाति प्रमाण पत्रा या परिवार में माता-पिता या भाई-बहिन में से किसी एक का जाति प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करना होगा।आवेदक द्वारा अपने नाम, जन्म तिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी/जाति में से एक से अधिक बार परिवर्तन की आवश्यकता हो, उसे अद्यतन संबंधी आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट 1 में संलग्न दस्तावेजों की सूची अनुसार वांछित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। आवेदक को उपरोक्त संशोधन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों की गहन जांच के पश्चात जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी द्वारा स्वयं के लॉगिन एसएसओ आईडी और पासवर्ड के जरिये जांच किये हुए अद्यतन फार्म तथा वांछित दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे। चेक बॉक्स  पर टिक करना होगा। इसके पश्चात ओटीपी आयेगा, जिसे दर्ज करने के बाद वांछित संशोधन स्वीकार/अस्वीकार होकर सेव हो जायेगा। अद्यतन की यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। 

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