उदयपुर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर जिले में लगाई गई धारा 144 की पाबंदियों में आंशिक संशोधन किया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि जिले में 8 अप्रैल से 7 जून तक लगाई गई धारा 144 के तहत प्राप्त सुझावों के आधार पर जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर वैवाहिक समारोह, शव यात्रा, निजी तथा राजकीय कार्यालयों में बैठके और राजकीय आयोजन अनुमत होंगे कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश 10 अप्रैल की मध्य रात्रि से लागू होकर 7 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे शेष पाबंदियां पूर्ववत यथावत रहेंगी।