जयपुर, 13 मई। राज्य में आगामी नगरीय निकायों के उप चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों की 14 नगरीय निकायों में 17 सदस्यों के 29 मई को होने वाले उप चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देश जारी किये है।
आयोग की विशिष्ठ शासन सचिव शैली किशनानी ने इस संबंध में जारी आदेश में बताया कि उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव समाप्ति तक मंत्रीगण शासकीय दौरे पर नहीं जाएंगे। केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण जहां संबंधित विभाग के मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा, लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी।
आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रीगण उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंत्रीगण उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाया जाएगा। विशिष्ठ शासन सचिव ने बताया कि मंत्रीगण उप चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहें तो वहां पर स्थित डाक बंगला या अन्य सरकारी आवासों को प्रचार कार्यालय या चुनाव से संबंधित बैठक के रुप में उपयोग नहीं किया जाएगा। इस दौरान सरकारी अधिकारी मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जा सकेंगेे।
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