उदयपुर 8 जुलाई। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया है। केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से निर्वाचन पंजीकरण नियम के तहत कुल 12 प्रपत्र 1, 2, 2ए, 3, 6, 7ए 8, 11ए, 11बी, 18 एवं 19 में संशोधन किए है। संशोधित सभी प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे।
1 अगस्त, 2022 से ईआरओ नेट और इससे जुडी आईटी एप्लीकेशन नेशनल वोटर्स, सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाईन एप एवं गरूडा एप में नए आवेदन प्रपत्र और प्रक्रिया उपलब्ध होगी। वर्तमान में उपलब्ध सभी मतदाता पंजीकरण फॉर्म 31 जुलाई 2022 तक ही मान्य रहेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) उदयपुर, ओ0पी0 बुनकर ने बताया कि नए संशोधन के उपरान्त अब निर्वाचक नामावली में नाम जुडवाने के लिए अर्हता 01 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार एक जनवरी, एक अप्रेल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर निर्धारित की गई है।
इन प्रपत्रों में किये गए आवश्यक संशोधन
आयोग की ओर से मतदाताओं के पंजीकरण के लिए काम आने वाले मुख्य प्रपत्र 6,7 एवं 8 में संशोधन किए गए है। संशोधित प्रपत्र-6 अब केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कर दिया गया है तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटाकर संशोधित प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है।
अनाथ व्यक्ति के प्रकरणों में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारो के विवरण के अंतर्गत दिए जा सकने का संशोधन भी इस प्रपत्र में किया गया है। जन्म और निवास के प्रमाण के लिए दस्तावेज निर्धारित किए गए है ताकि प्रपत्रों का त्वरित निस्तारण हो सके। प्रवासी मतदाता के पंजीकरण के लिए आयोग ने निर्धारित फार्म 6ए में कोई संशोधन नही किया है। चुनाव आयोग ने प्रपत्र 001 में प्रतिस्थापन ईपिक जारी करने के लिए आवेदन को समाप्त कर प्रपत्र-8 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रपत्र-7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानान्तरण के मामलों के लिए प्रपत्र-8ए को समाप्त कर प्रपत्र-8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार संशोधित फॉर्म 8 में मतदाता के निवास स्थानान्तरण, वर्तमान निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार, प्रतिस्थापन ईपिक एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हीकरण का प्रावधान किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि आपत्तियों की सूची में सुधार करने के लिए मौजूदा फॉर्म 11 तथा 11ए के साथ ही एक नया फार्म 11बी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें फार्म 8 में प्राप्त एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण कराने के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से फार्म 7, 11, 11ए और 11बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
आधार एकत्रीकरण का कार्य 1 अगस्त से शुरू
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आधार एकत्रीकरण का कार्य 1 अगस्त से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रारम्भ किया जाएगा। मतदाता की ओर से आधार नंबर दिया जाना स्वैच्छिक है। ईआरओ मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को आधार संख्या उपलब्ध नहीं कराने पर नही हटाएगा। फार्म 6 बी में मतदाताओं के आधार प्राप्त करने के लिए राज्य के समस्त मतदान केन्द्रों पर 4 सितम्बर (रविवार) एवं 18 सितम्बर (रविवार) को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि फार्म 6बी में आधार की सूचना अद्यतन किए जाने के लिए ऑनलाइन माध्यमों नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप को उपयोग करें ताकि कार्य सुगमता से सम्पादित हो सके।