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उदयपुर

मात्र 20 रुपए में मिलता है 2 लाख का बीमा, फिर भी पंजीयन नहीं कराते लोग, अभियान चला कर जन सुरक्षा योजनाओं से आमजन को जोड़ें :कलक्टर

उदयपुर 11 अप्रैल। वित् मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार 30 जून 2023 तक हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक शिविर का आयोजन कर केंद्र सरकार की जन सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पात्र वंचित नागरिकों को कवर करने हेतु ‘संतृप्ति अभियान’ चलाया जाना है। अभियान को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में मार्गदर्शी बैंक द्वारा विशेष जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

हर व्यक्ति करे सुरक्षा बीमा योजनाओं में पंजीयन :कलेक्टर
बैठक में कलेक्टर ने अधिकाधिक लोगों को सुरक्षा बीमा योजनाओं से जोड़ने की बात कही और इस हेतु सभी से व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश दिए। अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश जैन ने उक्त दोनों योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं सभी बैंकों से इस जन-सुरक्षा संतृप्ति अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। एलडीएम जैन ने बैठक में अवगत कराया कि जिले में पात्र खाता धारकों की कुल संख्या 33 लाख है जिसमे से अब तक करीब 9 लाख लोगों का ही बीमा हुआ है, ऐसे में बैंकों को इस दिशा में और प्रयास किये जाने की जरूरत है।
कलेक्टर द्वारा बैठक में उपस्थित जिले में संचालित सभी बैंकों के जिला समन्वयकों एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को उदयपुर जिले की 648 ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी तीन महीनों में शिविर लगाकर वंचित खाताधारकों को कवर करने के निर्देश दिए। अंत में मार्गदर्शी बैंक की तरफ से मोहन जाखड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया।

ये है जनोपयोगी सुरक्षा बीमा योजनाओं का विवरण
अग्रणी जिला प्रबंधक जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 20 रुपए के वार्षिक शुल्क से पंजीयन करवाया जा सकता है। पंजीकृत करने वाले व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए तथा खातेदार की उम्र 18-70 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। दुर्घटना में आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति की जाती है।

इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए के वार्षिक शुल्क के साथ जुड़ा जा सकता है। इस योजना में जुडने के लिए बैंक में खाता और खातेदार की उम्र 18-50 वर्ष होनी चाहिए। योजना के तहत सामान्य मृत्यु पर भी 2 लाख रुपए के बीमा का प्रावधान है। यह राशि मृत्यु उपरांत आश्रित को दी जाती है।

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