जयपुर, 3 मार्च। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सामान्य श्रेणी से संबंधित आर्थिक पिछड़ा वर्ग (माध्यमिक शिक्षा) की पात्र आवेदक छात्राओं को वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 की बकाया स्कूटियों का वितरण आगामी जून माह तक करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके टंेडर हो गए हैं और वर्ष 21-22 की कट ऑफ की सूची पोर्टल पर जारी कर दी गई है और वर्ष 22-23 की कट ऑफ की अस्थाई सूची आगामी अप्रेल माह तक जारी कर दी जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत सामान्य कैटेगरी की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) की छात्राओं को वर्ष 2020-21 से स्कूटी दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 573 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में स्कूटियों पर 302.92 लाख रूपये का व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के आवेदनों की जांच का कार्य प्रक्रियाधीन है।
श्री जूली ने बताया कि विभाग द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति राशि एवं अनुरक्षण भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क कोचिंग करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य शहर से आकर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों को आवास एवं भोजन इत्यादि के लिए प्रतिवर्ष 40 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने इन योजनाओं की पात्रता का विवरण सदन के पटल पर रखा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना प्रारम्भ कर राज्य में आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास आदि आवश्यक सुविधाये उपलब्ध करवाई जाती है। श्री जूली ने बताया कि आर्थिक पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश पात्रता की शर्त एवं संचालित विभिन्न वर्गों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है।