जयपुर 2 अप्रेल। प्रदेश में लॉक डाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं अन्य सहायता को घर-घर पहुंचाने के लिए डाक विभाग के श्रम शक्ति, वाहन एवं अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाएगा इसके लिए डाक विभाग द्वारा लिखित में राज्य सरकार को सहमति प्रदान कर दी गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि लॉक डाउन अवधि के दौरान जिलों में मानव श्रम एवं संसाधनों की कमी रहने की संभावना रहती है तो ऎसी स्थिति में जिला कलेक्टर डाक विभाग के अधिकारियों से बैठक कर मानव श्रम वाहन एवं अन्य संसाधनों का उपयोग आवश्यक वस्तुएं एवं अन्य सहायता को घर-घर पहुंचाने के लिए कर सकते है। उन्होंने बताया कि संबंधित जिला कलेक्टर डाक विभाग की सेवाओं को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी अधिग्रहण कर सकता है।
श्री महाजन ने बताया कि डाक विभाग के पास 17 हजार से अधिक पोस्टमैन है जिनके द्वारा घर-घर डाक एवं नगद राशि का वितरण किया जाता है। प्रदेश में लॉक डाउन अवधि के दौरान डाक विभाग के श्रम शक्ति एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
’कफ्र्यग्रस्त इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित की जाए’
शासन सचिव ने बताया कि प्रदेश के जिन इलाकों में कफ्र्यू घोषित किया गया है वहां पर घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर को तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति नियमित करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।
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