श्रीगंगानगर, 18 अगस्त। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के निर्देशानुसार जन आधार में निवासी के नाम, जन्म तिथि, लिंग व परिवार की श्रेणी, जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन किया जा सकता है। डीओआईटी की संयुक्त निदेशक श्रीमती रूचि गोयल ने बताया कि राजस्थान जन आधार में नाम, जन्म तिथि, लिंग व परिवार की श्रेणी, जाति में परिवर्तन करवाने के लिये समस्त ई-मित्रा एवं आमजन की एसएसओ आईडी पर विकल्प उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के समस्त ई-मित्रा जन आधार प्राधिकरण द्वारा जारी प्रपत्रा 8 में वर्णित मेनुअल के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
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