श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सौरभ स्वामी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऊंचे टावर पानी की टंकियों पर चढ़ने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए।
आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति (विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त) ऊंचे टावर व ऊंची पानी टंकियों आदि पर नहीं चढेगा, जिससे कि न्यूसेंस या आंशकित खतरे की संभावना हो तथा लोक शांति विक्षुब्ध होती हो।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 22 जनवरी 2023 से लेकर 21 मार्च 2023 तक प्रभावशील रहेगा।
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