जयपुर 13 अपे्रल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव, श्री अखिल अरोरा की अध्यक्षता में सोमवार को यहां शासन सचिवालय के समिति कक्ष – 2 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित संस्थानों एवं अनुदानित संस्थाओं में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई।
श्री अरोरा द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा विशेष योग्यजन विभाग एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, महिला सदन, नारी निकेतनों, विमंदित गृृहों, सम्प्रेषण गृृहों, बालक, बालिका गृृहों, विशेष गृृहों, सुरक्षित अभिरक्षा गृृहोंं की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि संस्थानों की सफाई, सेनेटाईजेशन,सोशल डिस्टेंसिंग, इनमेटस को मास्क आदि की व्यवस्था सुचारू रखी जाए।
स्थानीय प्रशासन से समन्वय रखते हुए छात्रावासों को आइसोलेशन वार्ड की तरह तैयार रखने तथा वहां राशन, पर्याप्त स्टाफ एवं कुक आदि की व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारी को व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कुक, चौकीदार या अन्य स्टाफ की अनुपलब्धता की स्थिति में संविदा पर रख कर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होनें कहा कि गृृहों, संस्थाओं में प्रवेशित होने वाली नवीन महिलाओं एवं बच्चों को पृृथक-पृृथक कमरों में रखा जाये तथा एक दूसरे के सम्पर्क में नहीं आने दिया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों एवं इसके संभावित खतरों की जानकारी आवासित महिलाआ, बच्चों को आवश्यक रूप से प्रदान करें। संस्थाओं में आवासरत महिलाओं, बच्चों को बाहरी व्यक्तियों के सम्पर्क, मुलाकात को पूर्णतः रोका जावे।
आवासरत महिलाओं, बच्चों को नियमित अन्तराल पर साबुन एवं पानी से अच्दे से हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। आवासरत महिलाओं, बच्चों छींकते और खांसते समय अपना मुंह व नाक टिश्यू पेपर, रूमाल से ढकने हेतु अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराई जावे। संस्था परिसर को नियमित अन्तराल पर कीटाणु शोधन हेतु विसंक्रमित किया जाए।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री अंशदीप ने कहा कि महिला, वृृद्वावस्था के हिसाब संस्थाओं में पुरूष, महिला इनमेट के आने की संभावना मान कर तैयारी रखें जहां उनका चैकअप कराने एवं क्वेरंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करावें। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.03.20, 23.03.20 एवं 13.04.20 द्वारा सभी जिला अधिकारियों को इस बाबत एडवाईजरी जारी की जा चुकी है। तदनुसार प्राथमिकता से पालना की जावे।
निदेशालय बाल अधिकारिता के अधीन संचालित समस्त शिशु गृहों, सम्प्रेषण गृृहों, बालक, बालिका गृृहों, विशेष गृृहों, सुरक्षित अभिरक्षा गृृहों में भी उपरोक्त व्यवस्थाएं प्राथमिकता से बनाए रखें। आयुक्त एवं शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग द्वारा इस बारे में जारी परिपत्र दिनांक 6.03.20 एवं 19.03.20 की पालना सुनिश्चित करावें।
बैठक में तीनों विभागों के अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी तथा मानसकि विमंदित गृृहों के अधीक्षक उपस्थित थे।