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जयपुर, 17 मार्च। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर COVID -19 (कोरोना वायरस) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर 31मार्च, 2020 तक तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऎतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे़, पार्क, खेल मैदान, चिड़ियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्क्रतिक एवं सामाजिक केन्द्रों आदि पर यह प्रतिबंध रहेगा।