उदयपुर, 2 फरवरी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने समस्त संबंधित विभागों को अब सख्ती अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन की अवहेलना करना पाए जाने पर महामारी एक्ट के कठोर कार्यवाही की जावें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
जेईटी और एंटीकोविड टीमें करेंगी निरीक्षणः
कलक्टर मीणा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिलेभर में गठित समस्त ज्वाइंट इनफोर्समेंट टीम(जेईटी) और एंटी कोविड टीमों को फिल्ड में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण करें और जो भी गाइडलाइन की अवहेलना करता पाया जाए उसके विरूद्ध महामारी एक्ट में कार्यवाही कर प्रकरण प्रस्तुत करें। इसी प्रकार औद्योगिक संस्थानों में निरीक्षण के लिए उद्योग महाप्रबंधक, रीको एरिया में क्षेत्रीय महाप्रबंधक रीको तथा विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों को अपने-अपने संस्थानों में निरीक्षण कर पालना सुनिश्चित करवाने को कहा है।
सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता फैलावेंरू
कलक्टर मीणा ने समस्त धार्मिक स्थानों, सिनेमा, थियेटर्स, मॉल्स, ऑडिटोरियम और अन्य स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में लोग आते-जाते रहते हैं, उन स्थानों पर उन्हीं व्यक्तियों का प्रवेश हो जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन डोज ले लिए हो। उन्होंने इसके लिए संबंधित संस्थानों को पाबंद किया है कि वे पब्लिक एड्रेस सिस्टम और अन्य माध्यमों से लोगों को वेक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करें तथा वैक्सीनेशन नहीं करवाने वालों को प्रवेश न करने दें।
सूचना प्रदर्शन करना अनिवार्यः
कलक्टर मीणा ने बताया कि प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान या संस्थान आदि के बाहर कर्मचारियों के कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने की सूचना प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपने यहां कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और डबल डोज वैक्सीनेटेड कार्यरत व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रावधानों की पालना नहीं करने की स्थिति में संबंधित संस्थान का संचालक का उत्तरदायित्व होगा तथा उसे ही जिम्मेदार मानकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
यह कार्यवाही की जाएगीः
कलक्टर ने बताया कि गाइडलाइन अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 5 1के तहत दोष सिद्धि पर एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। परिणामस्वरूप यदि किसी जीवन की हानि होती है या उसके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है तो दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक का कारावास से दंडनीय होगा। इसी प्रकार धारा 57 के तहत आपदा के समय बचाव के लिए संसाधन, रसद सेवाएं परिसर या यानांे आदि की आवश्यकता (धारा 65 के तहत) होने पर आदेश का उल्लंघन करने पर उसे एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। इसके साथ ही राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 5 के तहत कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है तो दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
कल होगी बैठकः
एडीएम (प्रशासन) ओपी बुनकर ने बताया कि कोविड गाइडलाइन अनुपालना करवाने के लिए गुरुवार को शाम 6 बजे वीसी के माध्यम से जिला कलक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में समस्त एसडीओ, बीडीओ, जिला उद्योग केन्द्र व रीको अधिकारियों के साथ जिला परिषद सीईओ, नगर निगम आयुक्त व पुलिस अधिकारियों की बैठक ली जाएगी।
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