जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भीलवाडा, श्रीगंगानगर तथा उदयपुर में नवसृजित पारिवारिक न्यायालयों को दीवानी मामलों तथा मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई के लिए शक्तियां प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी किए जाने को प्रशासनिक मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि नवसृजित हुए पारिवारिक न्यायालयों एवं अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करने तथा नवसृजित एवं क्रमोन्नत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियों प्रदान करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही आदेश जारी किया जा चुका है।
उक्त प्रस्ताव के अनुसार नवसृजित पारिवारिक न्यायालय संख्या-2, भीलवाडा, संख्या-2 श्रीगंगानगर तथा संख्या-3 उदयपुर में दीवानी तथा मोटर दुर्घटना दावों की सुनवाई होने से समस्त पारिवारिक न्यायालयों में समरूपता बनाई रखी जा सकेगी।