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पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें विभागीय अधिकारी -शासन सचिव, पंचायती राज

जयपुर, 14 मार्च। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करें विभागीय अधिकारी। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में जोड़ना राजकीय कर्मचारियों का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की पूरी जानकारी रखते हुए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ दिलाने के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए। 

श्री जैन ने इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में चार दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दूसरे दिवस मंगलवार को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। शासन सचिव ने कहा कि प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता से लागू की जा रही योजनाएं ही राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाएं हैं। इन योजनाओं की आधारभूत जानकारी, उनकी पात्रता एवं प्रक्रिया की जानकारी रखना, इनके बारे में अन्य व्यक्तियों को बताना एवं पात्र व्यक्ति को इनका लाभ दिलाना हर राजकीय कर्मचारी का परम कर्तव्य है। इन योजनाओं के माध्यम से किसी पात्र व्यक्ति या परिवारों की मदद का माध्यम बना जा सकता है। सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी में किसी परिवार की मदद या पालनहार योजना में किसी पात्र बच्चे की मदद कर उसका भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। 
श्री जैन ने प्रतिभागियों को चिरंजीवी स्वाथ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निरोगी राजस्थान,  महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं, पालनहार योजना, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, इंदिरा रसोई योजना सहित विभिन्न विभागों से सम्बन्धित फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। 
मंगलवार को हुए अन्य सत्रों में पंचायतीराज एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा महिला बाल विकास एवं समन्वित बाल विकास योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कानूनी व्यवस्थाओं, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, आरटीपीपी, ई टेण्डर, जेम पोर्टल एवं ऑडिट एवं ऑडिट ऑनलाइन की जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। 
प्रशिक्षक प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले से 8 से 10 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी,  तकनीकी अधिकारी एवं लेखा अधिकारी शामिल हैं। नव नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों के जिला स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए यह प्रशिक्षक प्रशिक्षण 13 से 16 मार्च तक संचालित किया जा रहा है। 
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