फतहनगर। पालिका प्रशासन ने अतिक्रमियों को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा है। इस अवधि के बाद पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए सारा खर्चा वसूल किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में आज अधिशासी अधिकारी महावीरलाल पाराशर ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि नगरपालिका क्षेत्र मे स्थित पालिका परिसम्पति यथा पालिका भूमि,बीलानाम, चरागाह एवं समिति की भूमि पर अतिक्रयो द्वारा स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण, थैला,कैबिन, लारी लगा कर अतिक्रमण किये गये है एवं अतिक्रमियो द्वारा अवैधानिक तरीके से अन्य लोगों को गुमराह कर विक्रय किये जा रहे है। ऐसे लोग 7 दिवस में अतिक्रमण हटा लेवे अन्यथा बाद मियाद पालिका द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 189 (2) की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही अमल में लायी जावेगी एवं अतिक्रमण को पालिका द्वारा हटाने की कार्यवाही कर समस्त हर्जा खर्चा संबंधित से वसूला जाएगा।
फतहनगर - सनवाड