दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। Share: Related Articles देश प्रदेश कोरोना वारियर्स के लिए होगा 50 लाख रू. का बीमा देश प्रदेश सासंद सी.पी. जोशी के प्रयासो से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मिली आर्थिक मदद देश प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव देश प्रदेश श्रद्धालुओं की बस पलटी, 15 घायल देश प्रदेश बामणिया कलां में रूप सिंह महाराज का मेला संपन्न Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.