उदयपुर, 16 अगस्त। शहर के एक राजकीय विद्यालय में मध्यान्ह अवकाश के दौरान दो छात्रों में हुए विवाद के बाद हुई चाकूबाजी की घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्यवाही से हालात नियंत्रण में रहे। जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल तत्काल अस्पताल पहुंचे। घायल छात्र को त्वरित उपचार मुहैया कराया, इससे उसकी हालात स्थिर बनाई जा रही है। इस बीच लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, समाजसेवी रविन्द्र श्रीमाली, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, प्रमोद सामर सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रबुद्धजन भी अस्पताल पहुंचे। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों व आमजन की समझाइश की तथा शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की। समग्र लोकशांति, कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार शाम को एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी हैं। फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है।
शहर के भट्टियानी चौहट्टा स्थित राजकीय विद्यालय में शुक्रवार को दो छात्रों में विवाद हो गया। मध्याह्न अवकाश के दौरान विद्यालय गेट के बाहर दोनों छात्रों में झगड़ा हो गया, इसमें एक छात्र धारदार हथियार से लहुलूहान हो गया। विद्यालय स्टाफ छात्र को एमबी चिकित्सालय लेकर आया। सूचना पाते ही जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल मय जाप्ता अस्पताल पहुंचे। कलक्टर पोसवाल ने आरएनटी प्राचार्य डॉ विपिन माथुर और अधीक्षक डॉ आरएल सुमन से घायल छात्र को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही परिजनों और आमजन से भी समझाइश की। शहर की शांति व्यवस्था और सौहार्द को बनाए रखने में सहयोग की अपील की। जनप्रतिनिधियों ने भी परिजनों और आमजन की समझाइश करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है और उदयपुर शहर की शांति व सौहार्द की परंपरा को कायम रखने की बात कही है।
अफवाहों पर नहीं दें ध्यानः जिला कलक्टर
जिला कलक्टर पोसवाल ने बताया कि अस्पताल के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम बच्चे के उपचार में जुटी हुई है तथा उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। जल्द ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद है। वहीं शहर में भी हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने शहरवासियों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूचनाओं को बिना पुष्टि के फारवर्ड नहीं करें। पुलिस प्रशासन अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखे हुए है।
निषेधाज्ञा लागू
चाकूबाजी की घटना के विरोध में कतिपय लोगों में व्याप्त आक्रोश के मद्देनजर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जारी आदेश के अनुसार निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी–
- 5 या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे
- किसी भी प्रकार के हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को छूट रहेगी। साथ ही धार्मिक मान्यतानुसार सिक्ख समुदाय के लोगों को कृपाण रखने की छूट
- बिना सक्षम अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- साम्प्रदायिकता को ठेस पहुंचाने वाले व उत्तेजनात्मक नारे लगाने, भाषण देने, पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- रेडियो, टेप रिकार्डर, सोशल मीडिया आदि पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष से जुड़े सामग्री प्रसारित करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इत्यादि
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