30 जून तक प्लास्टिक मुक्ति का देना होगा घोषणा पत्र
उदयपुर। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार आगामी 1 जुलाई से चिन्हित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, एवं उपयोग पर रोक को देखते हुए उदयपुर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और इस संबंध में निर्देशों की अनुपालना के लिए सभी सरकारी कार्यालयों को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलक्टर ताराचंद मीणा ने इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों को प्लास्टिक मुक्त कार्यालय घोषित करने और प्लास्टिक की प्रतिबंधित सामग्री के प्रयोग को प्रतिबंधित करते हुए घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया है।
कलक्टर मीणा ने बताया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इस अधिसूचना में प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग उनके कार्यालय परिसर में अविलंब बंद कर दे एवं अन्य विकल्पों का प्रतिबंधित सामग्री के स्थान पर उपयोग करें। साथ ही सभी अधिकारी ‘यह कार्यालय परिसर चिह्नित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं से मुक्त हो गया है‘। इस आशय का प्रमाण पत्र 30 जून तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
कलक्टर ने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक स्टिक वाले इअर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी, स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइन की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टेª, जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड एवं सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि पर रोक रहेगी।
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