फतहनगर। कृषि विपणन विभाग के आदेश क्रमांक प.5 (185) निकृवि/आवंटन/एमनेस्टी/2021/12553-707 दिनांक 19.07 2021 एवं 14423-576 दिनांक 28.07.2021 द्वारा मण्डी समिति किसी भी बकाया राशि पर ब्याज माफी योजनान्तर्गत ब्याज पर 75 प्रतिशत छूट का प्रावधान है साथ ही कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिन्सॉ चीनी प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों के विरूद्ध 58(4) से संबंधित देय मण्डी शुल्क के संबंध में निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार 27.04.2005 से 31.12.2019 तक अवधि में आयात की गई चीनी व अन्य कृषि जिन्सों की कुल देय बकाया मूल मण्डी शुल्क 75 प्रतिशत राशि योजना के अर्न्तगत माफ की जा रही है। इस बाबत् मण्डी समिति द्वारा पूर्व में भी लिखित सूचित किया जा चुका है। अतः कृषि उपज मण्डी समिति फतहनÛर क्षेत्र के संबंधित अनुज्ञापत्रधारी जिनकी विभिन्न प्रकार की बकाया है, के भुगतान पर ब्याज में 75 प्रतिशत छूट योजना एवं कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ नियम 58(4) संबंधित प्रतिष्ठानों को मण्डी शुल्क में 75 प्रतिशत छूट योजना प्रदान की है के संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त योजना का लाभ उठाने हेतु विभाग के आदेशानुसार पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 31.03.2021 से अवधि बढ़ाकर दिनांक 31.12.2021 नियत की गई है। इच्छुक फर्म छूट माफी का लाभ उठाने हेतु आवेदन कर बकाया राशि मण्डी समिति कार्यालय में दिनांक 31.12.2021 से पूर्व जमा करावें। बाद मियाद उक्त बकाया राशि बिना किसी छूट के मय ब्याज नियमानुसार राशि वसूल की जावेगी तथा बकाया वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही भी की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में मण्डी समिति कार्यालय में सम्पर्क करें।