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उदयपुर

बाल विवाह रोकने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 30 जून तक चलेगा अभियान, एडीजे ने खेरवाडा में रूकवाया साढे़ सत्रह वर्षीय नाबालिग का बाल विवाह

उदयपुर 17 अप्रैल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सदस्य सचिव जयपुर के तत्वावधान में श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रािधकरण उदयपुर के निर्देशों के क्रम में बाल विवाह रोको अभियान के तहत उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
प्राधिकरण सचिव व एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि बाल विवाह रूकवाने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर, ग्राम स्तर पर पर टॉस्क फोर्स का गठन भी किया गया है। गठित टॉस्क फोर्स उदयपुर मुख्यालय एवं प्रत्येक ग्राम स्तर पर होने वाले बाल विवाह को रूकवाने के लिए निरंतर निगरानी कर रही है। टॉस्क फोर्स की निगरानी हेतु भी जिला स्तरीय निगरानी टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है।
इसी क्रम में एडीजे शर्मा ने तहसील खेरवाड़ा में साढे सत्रह वर्षीय नाबालिग बालक का बाल विवाह रूकवाया है। शर्मा ने बताया कि 17 अप्रेल को सूचना मिली कि तहसील खेरवाड़ा के गांव में बाल विवाह की तैयारियां चल रही है, सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति ने यह भी बताया कि रात्रि में औरते रोज विवाह के गीत गा रही है एवं है एवं तीन दिन में बारात नजदीकी गांव में जाने वाली है। इस संबंध में ओसीआर पुलिस कंट्रोल रूम 0294-2415133 पर सूचना मिलते ही पुलिस थाना खेरवाडा को सूचित किया गया। सूचना पर थानाधिकारी शब्बीर खान व टीम द्वारा जांच करने पर पाया कि जिस लडके के विवाह की तैयारियां चल रही है उसकी उम्र 17 वर्ष 8 माह है। थानाधिकारी ने माता-पिता को लिखित में पाबंद करवाते हुए बाल विवाह रूकवाने की नियमानुसार कार्यवाही की।
शर्मा ने यह भी बताया कि जो भी व्यक्ति, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से बाल विवाह कराएगा या किसी भी रूप में शामिल होगा जैसे बाराती, घराती, रिश्तेदार, पंडित, हलवाई, टेन्ट, लाईट, बैण्डबाजे, फोटोग्राफर सभी पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। शादी का कार्ड छापने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं फर्म का यह दायित्व है कि वर एवं वधू की जन्म दिनांक शादी के कार्ड में आवश्यक रूप से अंकित करें।
बाल विवाह रूकवाने की आमजन से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने आमजन से अपील की है कि हम सभी मिलकर अभियान चलाएं और बाल विवाह पर रोक लगाए। बच्चों को मुस्कान, शिक्षा, सुरक्षा व प्यार चाहिए। हर माता पिता संकल्प ले एवं एक दूसरे को संकल्प दिलाएं कि 18 वर्ष से कम आयु की लडकी एवं 21 वर्ष से कम आयु के लडके का विवाह नहीं होनें देगें जिससे बच्चों की सुरक्षा व सुखयम जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके।
कंट्रोल रूम पर करे सूचना
बाल विवाह रूकवाने के लिये 0294-2414620 एवं 0294-2415133 एवं मोबाईल न.9784399288 पर 24 घंटे में किसी भी समय फोन किया जा सकता है । बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति का विवरण गोपनीय रखा जाता है ।

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