भोपाल।
ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रदेश सरकार द्वारा एक-एक हजार रूपये सहायता राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 6 लाख हितग्राहियों को सामूहिक रूप से सहायता राशि का वितरण 28 मई को वर्चुअल समारोह में करेंगे। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई छोटे-छोटे व्यवसाय प्रभावित हुये हैं। इस स्थिति में पथ-विक्रेताओं को तत्काल राहत पहुँचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। कार्यक्रम मंत्रालय में सायं 4 बजे से होगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10-10 हजार रूपये का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है।
राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसाइयों को 10 हजार रूपये तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना, नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना तथा छोटे उद्यमियों को व्यापार-व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग देना है। योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति हितग्राही को रू.10 हजार तक के ऋण पर 14 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही योजना में राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी का प्रावधान है। इस योजना के पात्र हितग्राहियों को स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजनों से भी मुक्त रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों की वजह से स्ट्रीट वेण्डर का काम करने वाले छोटे कारोबारियों की आजीविका पर भी अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इनके व्यवसाय फिर से प्रारंभ करने के लिए आसान कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना बनाई जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायी जैसे- आइसक्रीम, फल, समोसाध्कचैड़ी, ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अण्डे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते-चप्पल, झाडू, केश शिल्पी, हाथठेला चालक, सायकलध्मोटर सायकल रिपेयरिंग, बढईगिरी, कुम्हार, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार मण्डल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय आदि से संबंधित व्यवसायीध्सेवा प्रदाता सहित अन्य इस प्रकार के कार्य करने वाले पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर) व्यवसायी सम्मिलित किये गये हैं।
18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण प्रवासी श्रमिक, गरीब वर्ग के परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी, जिनके परिवार की महिलायें आजीविका मिशन या तेजस्विनी परियोजना में गठित स्वदृसहायता समूह की सदस्य हों, लाभांवित हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं जाति एवं वर्ग का कोई बंधन नहीं है।
योजना को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया है। लगभग दो लाख हितग्राहियों को ऋण राशि समय-समय पर आयोजित वर्चुअल सामूहिक ऋण वितरण कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री श्री चैहान द्वारा वितरित की जा चुकी है। योजना अंतर्गत 28 मई को कार्यक्रम में एक साथ लगभग 6 लाख पथ विक्रेताओं को एक-एक हजार रूपये सहायता राशि वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि पूर्णतरू अनुदान है जिसे वापिस नहीं करना होगा।
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