फतहनगर। सहायता सामग्री वितरण को लेकर प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है। उपखण्ड प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में कोई भी व्यक्ति स्वयं किसी प्रकार की राशन सामग्री या किट व अन्य प्रकार की सहायता सामग्री वितरण नहीं करें। अगर सहायता करना चाहते हैं तो सहायता सामग्री उप तहसील कार्यालय सनवाड़ में जमा करावे। राशन सामग्री कार्यालय नगर पालिका फतहनगर सनवाड़ द्वारा अपने स्तर पर वितरित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति स्वयं किसी भी प्रकार की सहायता सामग्री वितरण करता हुआ पाया गया, जिससे धारा 144 का उल्लंघन होने की आशंका पैदा होती है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वह जानबूझकर अन्य लोगों में संक्रमण फैलाने,जान जोखिम में डालने के कृत्य के लिए धारा 269,भारतीय दंड संहिता धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अभियोग चलाकर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसमें अधिकतम 2 वर्ष के कारावास प्रावधान है।
फतहनगर - सनवाड