उदयपुर, 15 जून। उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट एवं दावा परिनिर्धारण आयुक्त ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर पूर्व में हुई सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि मंजूर की है। उन्होंने बताया कि गत 17 दिसंबर 2020 को एक सड़क दुर्घटना में मृतक मनवाखेड़ा निवासी अभयसिंह चारण के आश्रित मृतक की पत्नी श्रीमती पारस कुंवर को यह प्रतिकर राशि मंजूर की गई है।