उदयपुर। उदयपुर मण्डल के अधीनस्थ जिलों में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला के ऐसे अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक एवं विशेष शिक्षक जिनके 01.06.2002 एवं इसके पश्चात 02 से अधिक संतान होने से वरिष्ठ अध्यापक समान्य व विशेष शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पदोन्नति में आने पर पूर्व के नियमानुसार 05 अथवा 03 वर्ष के लिये अपात्र कर दिया गया हो तो राज्य सरकार के नवीन परिपत्रानुसार इनका चयन रोके गये पदोन्नति वर्ष से ही किया जाना है। ऐसे समस्त कार्मिक अपना उक्त आशय का आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय-माध्यमिक/प्रारम्भिक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि राज्य सरकार की मंशानुसार उक्त कार्यवाही समय पर सम्पादित की जा सके।
कार्मिक अपना आवेदन दिनांक 23.01.2024 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत कर देवें तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 24.01.2024 को प्रातः वाहक स्तर पर इस कार्यालय में प्रातः 11 बजे तक प्रेषित कर देवें। यह जानकारी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),उदयपुर संभाग महेन्द्र कुमार जैन ने दी।
Home>>फतहनगर - सनवाड>>02 से अधिक संतानोत्पति के फलस्वरूप पूर्व में प्रभावी नियमों में विहित प्रावधानों के कारण पदोन्नति से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का अंतिम अवसर
फतहनगर - सनवाड