उदयपुर। मावली उपखण्ड में कृषि भूमि पर अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है।
मावली उपखण्ड अधिकारी मनसुख डामोर ने बताया कि मावली -नाथद्वारा रोड की तरफ मौजा मावली के आराजी नं. 4060/794 किता। रकवा 0.0567 हैक्टेयर भूमि श्री हीरालाल के खातेदारी हक में दर्ज है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य किया गया जो कि कानून अवैध होने से न्यायालय सहायक कलक्टर मावली द्वारा अस्थायी निषेधज्ञा जारी की गई। वादग्रस्त आराजीयत के मौके पर किसी प्रकार का वाणिज्यिक कार्य नहीं करे। न्यायालय के आदेश की पालना में प्रशासन द्वारा दुकानों में चल रही गतिविधियों को सूचना पत्र से सूचित किया। इसके पश्चात शनिवार को प्रशासन ने इन वाणिज्यिक दुकानों को सीज करने की कार्यवाही की।
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