फतहनगर। शादी समारोह को लेकर प्रशासन ने आज सख्त रूख अख्तियार किया है। उपखण्ड अधिकारी मावली मयंक मनीष ने गत दिनों सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। आज भी उन्होने एक आदेश जारी करते हुए समस्त पीईईओ,पटवारी और ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना का प्रभाव अधिक होने से सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन में केवल घर पर ही विवाह अनुमत है। विवाह सूचना की लिस्ट मुहैया करवाते हुए कहा कि 1 दिन पूर्व संबंधित व्यक्ति को पाबंद किया जाना है कि वह सरकार द्वारा जारी किए गए लाॅक डाउन गाईडलाइन की पालना करें। पाबंद करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि दूल्हा और दुल्हन दोनों बालिग हो अर्थात यह सुनिश्चित करना है कि बाल विवाह ना हो। विवाह में डीजे, बैंड बाजा, बारात निकासी ,प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही हो या कोर्ट मैरिज के रूप में अनुमति होगी। हलवाई ,टेन्ट की अनुमति नहीं होगी। विवाह के दिन निरीक्षण किया जाना है। रिपोर्ट विवाह उपरान्त प्रेषित की जानी है। कोविड-19 गाईडलाइन की पालना नहीं होने पर पीईईओ, पटवारी,ग्राम विकास अधिकारी, बीट कांस्टेबल आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बिना सूचना दिए हुए भी शादी करा सकते हैं। आप अपने फिल्ड विजिट करते हुए इसकी सूचना अपने स्तर पर तैयार करते हुए शादी पुर्व प्रतिदिन पृथक से कंट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी श्री जगदीश चंद्र पालीवाल के मोबाइल नंबर 7742671718 पर देना सुनिश्चित करें।