जयपुर। आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गठित कमेटी के प्रस्तावानुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की रेपिड एंटीजन जांच की अधिकतम दर 50 रूपए प्रति जांच निर्धारित की है। प्रमुख शासप सचिव वैभव गालरिया ने उक्त आदेश जारी करते हुए निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू की है।
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