नई दिल्ली । केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं होगा । इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं जिसमें ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है । हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी चलाते समय आप फोन को कान में लेकर बात करें । अगर आप कई अन्य तरह के नियमों का पालन करते हैं तभी आप फोन पर बात कर सकते हैं । नियमों का पालन करना होगा । बयान के मुताबिक गाड़ी में फोन पर बात करने की अनुमति तभी होगी जब मोबाइल फोन में हैंड्स फ्री लगा होगा । इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हैंड्स फ्री पर बात करते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा । इसके अलावा फोन कार में नहीं होना चाहिए । हैंड्स फ्री पर बात करने के लिए फोन का पॉकेट में होना जरूरी है ।
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