जयपुर। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर काश्तकारों की खातेदारी एवं गैर खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि पर वित्तीय वर्ष 2018-2019 (खरीफ संवत 2075) से पूर्व का बकाया देय लगान (भू-राजस्व) माफ कर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार पहले से ही संदत किये गए भू-राजस्व का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में काश्तकारों की खातेदारी एवं गैर-खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि पर भू-राजस्व को वित्तीय वर्ष 2018-2019 से मुक्त किया गया था।