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उदयपुर

जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उदयपुर के श्रमिकों से की मुलाकात, श्रमिकों को दी इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जानकारी

उदयपुर 3 अक्टूबर। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को शहर के साइफन चौराहा और मल्लातलाई चौराहा पर जिले के आदिवासी अंचल से आने वाले श्रमिकों से मुलाकात की। कलेक्टर ने श्रमिकों को इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जानकारी दी और इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश के श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली भी साथ रहे।
कलक्टर मीणा को जब जानकारी मिली कि शहर के इन दोनों प्रमुख चौराहे पर सुदूर आदिवासी अंचल से रोजगार के लिए हजारों श्रमिक आते हैं। साइफन चौराहे पर जिले के गोगुंदा व कोटडा क्षेत्र तथा मल्लातलाई चौराहे पर झाडोल-फलासिया क्षेत्र के आदिवासी प्रतिदिन आते हैं, तो कलक्टर इनसे मिलने पहुंचे।  कलेक्टर ने इन श्रमिकों से विस्तार से चर्चा करते हुए श्रम कार्य के बारे में पूछा और कहा कि आप लोग दूर क्षेत्र से काम के लिए वाहन आदि का किराया देकर यहां आते हैं और काम नहीं मिलने पर आप खाली हाथ लौट जाते हैं। लेकिन काम नहीं मिलने पर अब आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है सरकार ने आपके लिए इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। कलक्टर ने योजना के प्रावधानों और कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए इस योजना का लाभ उठाने की बात कही।
कलेक्टर ने बताया कि इस योजना में करवाए पर्यावरण संरक्षण के कई कार्य जैसे वृक्षारोपण, उद्यान संरक्षण, स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे कचरे को अलग करना, झाडी कटिंग, घर घर कचरा संग्रहण, जल संरक्षण कार्य, संपत्ति विरूपण रोकने, अतिक्रमण हटाने, अवैध होर्डिंग हटाने के कार्य, सार्वजनिक दीवारों पर रंगाई पुताई आदि कार्य करवाए जाते हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने श्रमिकों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की भी जानकारी दी।
श्रमिकों के लिए लगेगा कैंप
श्रमिकों को योजना की जानकारी के लिए नगर निगम के अभियंता मुकेश पुजारी को दोनों स्थानों पर कैंप लगाने के  निर्देश दिए। जिला कलेक्टर की विजिट के दौरान नगर निगम अभियंता शशिबाला सहित अन्य संबंधित अधिकारी  मौजूद रहे।
गौरतलब है कि अब नरेगा की तर्ज पर शहरों में भी बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के गारंटी रोजगार का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति पंजीयन करवा कर जुड़ सकते है। इसके तहत श्रमिक को प्रतिदिन 259 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा।
कोई भी पात्र व्यक्ति अपने से सम्बंधित नगर निकाय में जॉब कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र-1 में ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं कार्य की मांग कर सकते हैं।

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