जयपुर, 15 फरवरी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत् प्रदेश के गैर-सरकारी स्कूलों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं में सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए लॉटरी बुधवार को शिक्षा संकुल में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति में निकाली गई। यह लॉटरी एनआईसी द्वारा तैयार सिस्टम पर ऑनलाइन निकाली गई, इससे प्रदेश की गैर-सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण किया गया है। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन देखी जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आरटीई के तहत् गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के लिए जारी विज्ञापन के बाद राज्य में 2 लाख 20 हजार 257 बालक एवं बालिकाओं ने 8 लाख 49 हजार 269 आवेदन पत्र अंतिम तिथि 13 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन प्रस्तुत किये थे इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को एनआईसी द्वारा लॉटरी की प्रक्रिया सम्पादित कराई गई। लॉटरी के बाद अभिभावको द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन रिर्पोटिग की जा सकेगी। गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रो की जाँच का कार्य 15 से 20 फरवरी 2023 की अवधि में होगा। विद्यालयों द्वारा आवेदन में संशोधन या रिजेक्ट किये जाने की स्थिति में अभिभावको को इसकी शिकायत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करने का अधिकार होगा, यह शिकायत 15 से 24 फरवरी 2023 तक प्रस्तुत की जा सकेगी। किसी छात्र या छात्रा के आवेदन पत्र में संशोधन की स्थिति में उनके अभिभावको द्वारा 15 से 23 फरवरी 2023 तक वांछित कार्यवाही की जाएगी। गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा संशोधित आवेदनो की पुनः जाँच का कार्य 27 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा 28 फरवरी 2023 को पोर्टल पर आरटीई सीट्स का चयन किया जाएगा।