दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। Share: Related Articles देश प्रदेश हवाओं के साथ ओलावृष्टि ने चोपट की फसलें, किसान अचानक ओले गिरने से सकते में देश प्रदेश जूणदा में महिला ग्राम संगठन का किया गठन देश प्रदेश घर जाने वाले मजदूरों के लिए ‘श्रमिक स्पेशल बस सेवा’ वरदान बनी-राजस्थान रोडवेज की बस में बैठे मजदूर बोले, ‘शुक्रिया राजस्थान सरकार’ देश प्रदेश मेवाड़ प्रवर्तक मदनमुनि को कराए संथारा पच्खान देश प्रदेश 5जी सेवाएं जल्द ही शुरू की जाएंगी, जो 4जी से लगभग 10 गुना तेज होगी Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.