दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 01.04.2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। Share: Related Articles देश प्रदेश मदन मुनि के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रहा भक्तों का सैलाब देश प्रदेश आमेट नगरपालिका का 36 करोड 22 लाख 4हजार का बजट पारित देश प्रदेश प्रधानमंत्री ने लाॅक डाउन के बीच जनता से किया संवाद; लोगों के सवालों का बेबाकी से दिया जवाब देश प्रदेश शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत सीतापुरा में 2200 किलो मिलावटी लाल मिर्च पाउडर और 20 किलो मिलावटी हल्दी पाउडर सीज,विभिन्न प्रतिष्ठानों से लिए नमूने देश प्रदेश आग की भेंट चढ़ी लकड़ी और खूंखला, भैंस भी आयी चपेट में Leave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked *Comment * Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.