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होली पर्व के मद्देनजर धारा 144 प्रभावी

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सौरभ स्वामी ने होली त्यौहार शान्तिपूर्वक एवं सद्भावना से बनाने हेतु होली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सामान्य जनजीवन एंव लोक शान्ति बनाए रखने हेतू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
 आदेशानुसार विभिन्न गतिविधियों एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून एंव शान्ति व्यवस्था बनाए रखने कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, टोपीदार बन्दूक, तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, हाकी (स्टिक), इत्यादि साथ में लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेगा, न ही एकत्रीकरण करेगा, न ही वितरण एंव सार्वजनिक स्थान पर उनका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति एंव वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, आयॅल एंव तारपीन युक्त रंग पानी एंव रंग से भरे गुब्बारे नहीं छोड़ेगा।
 सुरक्षा से संबधित समस्त अधिकारियां/कर्मचारियों पर जो अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए हथियार रखने हेतू अधिकृत है पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इसके अलावा वृद्ध, असहाय व्यक्तियों को सहारे हेतू लाठी रखने की छूट रहेगी। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। अनुज्ञा पत्र धारी या रिटेनर को हथियार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र 26 लेने के लिए पुलिस थाने में लाने व वहां से ले जाने की छूट रहेगी।
 कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नही खेलेगें, जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हों एवं किसी धार्मिक स्थान, दूकान, वाहन पर रंग गुलाल के नारे, गुब्बारे आदि नहीं फैंकेगें और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगें। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, घूल किचड, ऑयल पेण्ट इत्यादि का उपयोग नहीं करेगें एवं रंग खेलने के ‘‘ अनिच्छुक‘‘ व्यक्तियों को ना तो लगायेगें एवं न ही उन पर फेकेगें। यह आदेश 06 मार्च सायंः 5.00 बजे से 07 मार्च 2023 सांय 5 बजे तक प्रभावशील होगा।

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