*सार्वजनिक संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्त झण्डियां लगाने पर रहेगा प्रतिबन्ध*
उदयपुर 5 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर सार्वजनिक सम्पति या अन्य व्यक्ति की सम्पति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेशानुसार उदयपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा-राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे (पोल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लगाई है। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 5 अप्रेल से आगामी दो माह तक उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
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